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उत्तर प्रदेश
Allahabad HC उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान से संबंधित नफरत भरे भाषण के मामले की सुनवाई करेगा
Rani Sahu
16 May 2025 8:59 AM IST

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Prayagraj प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान से संबंधित नफरत भरे भाषण के मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आजम खान विवादों और कानूनी मामलों से हमेशा जुड़े रहे हैं। इस साल मार्च में, आजम खान और सात अन्य को डूंगरपुर की घटना से संबंधित एक मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया था।
आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने सबूतों के अभाव में आजम और सात अन्य को बरी कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "वर्ष 2016 के डूंगरपुर कांड में आजम और अन्य के खिलाफ करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिसमें सपा सरकार के दौरान आसरा योजना के क्रियान्वयन के लिए घरों को तोड़ा गया था। इनमें से एक मामला शफीक बानो ने 2019 में दर्ज कराया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने 2012 में खरीदी गई जमीन पर घर बनाया है।" इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट पूर्व यूपी मंत्री आजम खान से जुड़े एक मामले की सुनवाई के अलावा गैंगस्टर अशरफ अहमद की पत्नी जैनब की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
15 अप्रैल 2024 को गैंगस्टर अशरफ अहमद और उसके भाई माफिया से नेता बने अतीक अहमद की हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे दोनों मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा और उसकी भाभी आयशा नूरी प्रयागराज में फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। 2005 में तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की पिछले साल 24 फरवरी को प्रयागराज में अतीक के एक बेटे और गुर्गों द्वारा की गई फायरिंग में हत्या कर दी गई थी। उस दिन पाल के दो पुलिस गार्ड भी मारे गए थे। उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद था। (एएनआई)
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