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उत्तर प्रदेश
Allahabad HC आज संभल जामा मस्जिद विवाद मामले पर फैसला सुनाएगा
Rani Sahu
19 May 2025 11:58 AM IST

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Sambhal संभल : इलाहाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। संभल मस्जिद प्रबंधन समिति ने संभल में जिला अदालत के समक्ष लंबित एक मूल मुकदमे में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
हिंदू पक्ष के वकील, एडवोकेट गोपाल शर्मा ने एएनआई को बताया कि फैसला यह बताएगा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल को सर्वेक्षण का आदेश देने का अधिकार था या नहीं। "19 नवंबर 2024 को, हमने एक याचिका दायर की। अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण दो भागों में किया गया था। जामा मस्जिद का पक्ष सर्वेक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया... सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा," शर्मा ने कहा।
उन्होंने कहा, "आदेश दो बातों पर आएगा: एक यह कि सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल को सर्वेक्षण का आदेश देने का अधिकार था या नहीं। और दूसरा: याचिका की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन, संभल की अदालत में होगी या किसी अन्य अदालत में।" इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की स्थिति रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि विवादित कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है। नवंबर 2024 में, शीर्ष अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, और निर्देश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मामले की सुनवाई न की जाए।
19 नवंबर को स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिए जाने के बाद संभल में तनाव बढ़ गया था। जामा मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। यह सर्वेक्षण स्थानीय अदालत में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थल पहले हरिहर मंदिर था, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था, और मंदिर को ध्वस्त करने के बाद 1526 में बनाया गया था। (एएनआई)
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