उत्तर प्रदेश

Allahabad: हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि पर लगाई रोक

Saba Naaz
20 Aug 2025 7:37 PM IST
Allahabad: हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि पर लगाई रोक
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Allahabad इलाहाबाद : एक नाटकीय राजनीतिक मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की भड़काऊ भाषण मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा की उनकी सदस्यता प्रभावी रूप से बहाल हो गई और मऊ सदर में उपचुनाव की संभावना भी समाप्त हो गई।
जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मऊ की एक सांसद/विधायक अदालत ने जुलाई में दोषी ठहराया था और 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में दो साल जेल की सजा सुनाई थी। सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका 5 जुलाई को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
बुधवार को, उच्च न्यायालय ने उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे अब्बास और समाजवादी पार्टी दोनों को तत्काल राजनीतिक राहत मिली। इस फैसले ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा दिया है। सपा ने जहां इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे "सच्चाई की जीत" बताया, वहीं भाजपा ने पार्टी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को बचाने का आरोप लगाया।
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