- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता लड़की की विवेचना की ताजा जानकारी मांगी
बरेली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती बीमार पिता को हैदराबाद से देखने आई लड़की के लापता होने के मामले में विवेचना की ताजा जानकारी विवेचक से मांगी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अंबेडकर नगर जिले के भीटी थानाक्षेत्र में चंद्रापुर गांव के निवासी एसवी पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी हलफनामा दाखिल कर शिकायतकर्ता की 22 वर्षीय बहन अंकिता पांडेय के लापता होने की रिपोर्ट की विवेचना की अद्यतन जानकारी दें.
मामले के तथ्यों के अनुसार याची की बहन हैदराबाद में नौकरी करती है. वह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में तीन जुलाई 2023 से भर्ती याची के पिता को देखने आई थी. पांच जुलाई 2023 को पिता की मृत्यु हो गई. उसके बाद बहन का कोई पता नहीं है. काफी तलाश की गई और जब पता नहीं चला तो गत 23 जनवरी को कोतवाली प्रयागराज में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. उसके बाद भी बहन का पता न चलने पर यह याचिका की गई. कोर्ट ने विवेचना की स्थिति की जानकारी मांगी थी और अब लेटेस्ट रिपोर्ट मांगी है.
ईरानी महिला की सशर्त जमानत मंजूर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी समारोह में हिस्सा लेने आए ईरानी नागरिकों के बीच मारपीट व हत्या के मामले में अभियुक्त ईरानी महिला जीनत अहमदी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने याची को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने और विवेचना व ट्रायल में सहयोग करने तथा यथाशीघ्र ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने याची के अधिवक्ता देवेश कुमार शुक्ल को सुनकर दिया है. शिकायतकर्ता व अभियुक्त दोनों ईरानी नागरिक हैं. वे गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 116 स्थित भवन में ठहरे थे. पांच जनवरी 2023 की रात शिकायतकर्ता फिरोज हमेदानी के परिवार को पीटा और चाकू से हमला किया.