उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की बहू जमानत की नामंजूर

Ashwandewangan
30 May 2023 2:42 PM GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की बहू जमानत की नामंजूर
x

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। निखत अंसारी मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल जज बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। निखत अंसारी को 11 फरवरी को चित्रकूट जेल के अंदर जेलर के कार्यालय से सटे वीवीआईपी गेस्ट रूम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह अपने पति अब्बास से मिलने गई थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि निखत अंसारी हर दूसरे या तीसरे दिन तीन-चार घंटे के लिए अब्बास से मिलती थी और स्थानीय जेल अधिकारियों द्वारा उसको सुविधा प्रदान की जाती थी। जेल के रजिस्टर में उनकी मुलाकातों को दर्ज भी नहीं किया गया। निखत के साथ कई जेल अधिकारियों को इसके लिए निलंबित और गिरफ्तार किया गया था।(आईएएनएस)

Ashwandewangan

Ashwandewangan

प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

    Next Story