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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी घोटाले में एक की अग्रिम जमानत नामंजूर की
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी घोटाले में अभियुक्त अंशुल गोयल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. राष्ट्रीय स्तर पर किए गए इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याची को कोई भी राहत दिए जाने के योग्य नहीं पाया. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अंशुल के वकील और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व एजीए नितेश श्रीवास्तव को सुनकर दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार लल्लनटॉप वेब न्यूज पोर्टल के संपादक सौरभ द्विवेदी ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी फर्जी आईडी इस्तेमाल कर उनकी अनुमति के बगैर पंजाब और महाराष्ट्र में जीएसटी फर्मों का पंजीकरण कराया गया. उन्होंने मुकदमा दर्ज करके जांच किए जाने की मांग की. पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू की तो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा घोटाला सामने आया. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त फर्जी जीएसटी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करके सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा चुके हैं.
शिक्षक की जेब से शातिरों ने उड़ाए 25 हजार रुपये: चंद्रलोक सिनेमा स्थित डॉट पुल के पास ई-रिक्शा में बैठे शिक्षक की जेब से शातिरों ने 25 हजार रुपये चोरी कर लिए. कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है. मिर्जापुर के भिलगौर गौरा, जिगना निवासी हृदयनारायण सिंह प्रतापगढ़ में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. ई-रिक्शा वह घर जा रहे थे. रामबाग चौराहा से कुछ लोग ई रिक्शा में बैठे और चंद्रलोक सिनेमा डाट पुल से पहले शिक्षक की जेब में रखे 25 हजार रुपये निकालकर उतर गए. शिक्षक के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बदमाशों का पता चलेगा.