उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली की जमानत की खारिज

Admin Delhi 1
3 March 2023 1:58 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली की जमानत की खारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के एक मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है। अदालत ने अली को बनाने वाला माफिया डॉन करार दिया, क्योंकि उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आ चुका है।

अदालत ने कहा, अगर वह जेल से बाहर आता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा होगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, आरोपी आवेदक अली अहमद खुद माफिया डॉन बन रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका उमेश पाल की हत्या में सामने आई है।

अली और उसके पिता अतीक के आपराधिक इतिहास पर कड़ा प्रहार करते हुए, अदालत ने कहा, आरोपी-आवेदक सबसे खूंखार अपराधियों और माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, जिस पास सौ से अधिक हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, फिरौती, संपत्ति हथियाने और अन्य जघन्य अपराधों के केस दर्ज हैं।

वर्तमान जमानत अर्जी अली के खिलाफ 31 दिसंबर, 2022 को प्रयागराज जिले के करेली पुलिस स्टेशन में हत्या, जबरन वसूली और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित है।

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