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उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Teja
29 Aug 2022 3:33 PM GMT
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह परिसर में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव की ओर से मथुरा जिला अदालत में शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर चार महीने के भीतर फैसला लिया जाए. कोर्ट में पार्टी का प्रतिनिधित्व मंदिर पार्टी के हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता ने किया। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश पारित किया.
उल्लेखनीय है कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक कर्मचारियों की मांग को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि याचिका मथुरा जिला न्यायालय में लंबे समय से लंबित थी। मंदिर पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर और मंदिर परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली एक याचिका जिला न्यायालय मथुरा में लंबित है, जिसका निस्तारण करने के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा गया था. इस याचिका का जिला न्यायालय द्वारा यथाशीघ्र
हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत को मथुरा कोर्ट में दाखिल अर्जी पर चार महीने के भीतर फैसला लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी मौजूद थे.
NEWS CREDIT ;ZEE NEWS
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