उत्तर प्रदेश

राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

Kavita2
1 May 2026 3:50 PM IST
राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
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Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका वर्ष 2025 में दिए गए एक कथित विवादित बयान को लेकर दायर की गई थी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने की। याचिका सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने संभल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

आरोप के अनुसार, राहुल गांधी ने वर्ष 2025 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हम अब भाजपा, आरएसएस और खुद भारतीय सरकार से लड़ रहे हैं।” याचिकाकर्ता का कहना था कि इस बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह देश की एकता और स्थिरता के खिलाफ है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि यह बयान कथित रूप से देशद्रोह और देश विरोधी भावना को बढ़ावा देने वाला है। इसी आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।

हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी तर्कों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मामले में हस्तक्षेप करने या FIR दर्ज करने का निर्देश देने का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया।

इस फैसले के बाद राहुल गांधी को राहत मिली है। अदालत के इस निर्णय से यह मामला कानूनी रूप से फिलहाल समाप्त हो गया है, हालांकि राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।

याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने पहले निचली अदालत में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।

यह मामला राजनीतिक बयानबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस का विषय बन गया है। अदालत ने हालांकि अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से FIR दर्ज करने का कोई आधार इस मामले में स्थापित नहीं हो पाया।

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