उत्तर प्रदेश

Allahabad HC ने जन्माष्टमी के दौरान बांके बिहारी मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग का निर्देश दिया

Rani Sahu
17 Aug 2024 6:09 AM GMT
Allahabad HC ने जन्माष्टमी के दौरान बांके बिहारी मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग का निर्देश दिया
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Uttar Pradesh प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 से 29 अगस्त तक मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है। अदालत ने शुक्रवार को राज्य सरकार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर तक ही लाइव स्ट्रीमिंग को सीमित करने का भी आदेश दिया।
अदालत ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन, मथुरा के परामर्श से 1939 से चली आ रही मंदिर व्यवस्था के तहत रिसीवर के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। जिला मजिस्ट्रेट को सिविल जज के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने कहा कि जन्माष्टमी उत्सव की व्यवस्था सरकार के साथ मंदिर प्रबंधन की देखरेख में की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने पिछले साल अगस्त में मंदिर में भगदड़ मचने के बाद मथुरा के अनंत शर्मा और एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
इससे पहले, अदालत ने भीड़ प्रबंधन के संबंध में 8 दिसंबर, 2023 को सरकार को कुछ निर्देश जारी किए थे। जिनका पालन नहीं हो सका। अब सरकार ने निर्देशों में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।
लोगों ने सरकार की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि अदालत के आदेश से भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा है कि 'जन्माष्टमी' के अवसर पर उचित व्यवस्था की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और एक समय में एक निश्चित संख्या में लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, जबकि मंदिर के अंदर और बाहर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और बाहर विभिन्न स्थानों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी। अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने मंदिर के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया, जिस पर अदालत ने केवल मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी। (एएनआई)
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