उत्तर प्रदेश

Allahabad HC ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाई

Tara Tandi
20 Aug 2025 7:02 PM IST
Allahabad HC  ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाई
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Lucknow लखनऊ: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को मऊ जिले की विशेष सांसद/विधायक अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी, उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप सदन की सदस्यता नहीं खोएंगे।
उच्च न्यायालय ने पहले संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अंसारी को राज्य में 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण के एक मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्होंने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंसारी ने मार्च 2022 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी और कहा था कि वे चुनावों के बाद उसे सबक सिखाएंगे।
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