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Allahabad HC ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज़ जमा करने पर रोक लगाई

Prayagraj प्रयागराज: यह दोहराते हुए कि पब्लिक ऑर्डर, निजी दावों से ज़्यादा ज़रूरी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों का इस्तेमाल उन कामों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।
कोर्ट ने पिटीशनर को प्राइवेट जगहों पर नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त देने से रोक दिया।
बेंच ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे शांति भंग होने पर कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं
जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि अधिकारी किसी भी तरह की शांति भंग होने पर कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। यह आदेश बरेली के रहने वाले तारिक खान की याचिका पर आया।
खान ने रमज़ान के दौरान अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज़ पढ़ने पर लगी पाबंदियों और शांति भंग के लिए उनके खिलाफ़ जारी किए गए चालान को चुनौती दी थी। इससे पहले, कोर्ट ने बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को तलब किया था, जो उसके निर्देशों का पालन करते हुए खुद पेश हुए थे।





