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Allahabad HC की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में दखल दिया

Lucknow लखनऊ: यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका दिया है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपने का सुझाव भी दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर आदेश जारी किए। उसने यूपी सरकार को इस मुद्दे की जांच के लिए सही कदम उठाने का आदेश दिया है।
आरोप हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। पिछले साल 17 दिसंबर को रायबरेली में MP और MLA स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को लखनऊ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। लखनऊ कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए कर्नाटक BJP नेता विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि राहुल के पास दोहरी नागरिकता है, और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और BNS के तहत केस दर्ज किए जाएं। इस पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकार को आदेश जारी किए हैं। उसने सुझाव दिया है कि राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि वह वहां की एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। स्वामी ने कहा कि उस कंपनी की सालाना रिपोर्ट में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में रहकर दूसरे देश की नागरिकता रखना अपराध है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को एक चिट्ठी भी लिखी।





