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इलाहाबाद HC ने यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम किए रद्द, पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण में संशोधन के निर्देश
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के लोकसेवा आयोग को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी पीसीएस 2021 भर्ती के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने ऐसा पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर किया है। जिससे यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा और इंटरव्यू पर भी असर पड़ा है। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए यह कहा है कि प्री परीक्षा का परिणाम तभी लागू होगा, जब सैनिकों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। बता दें कि यह मामला पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण नहीं देने का है। इस मामले में याची सतीश चंद्र शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था, कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया जाए। दरअसल, पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी।
लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया। इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। जिस के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन किया। ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में रख दिया और इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई। इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ था। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च तक बढ़ा दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी थी उसके बावजूद पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का नतीजे रद्द कर दिए है और ऐसा करने से यूपी पीएससी की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए है।