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Allahabad: कैबिनेट ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए परिसर खोलने की मंजूरी दी
इलाहाबाद: कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे ही है. इस संशोधन का उद्देश्य अन्य राज्यों में पंजीकृत सोसाइटी, न्यास, कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर प्रदान करना है.
इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम-2023 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को राज्य में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने का प्रावधान जोड़ा गया है.
इससे विदेशी विश्वविद्यालयों को यूपी में अपना परिसर खोलना आसान हो जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि यह कदम शिक्षकों और छात्रों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा और राज्य की शिक्षा प्रणाली को अधिक समृद्ध बनाएगा. इस बदलाव से निजी विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने का अवसर मिलेगा, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा.
विदेशी भाषा विवि के लिए भूमि आवंटन को हरी झंडी: कैबिनेट ने राजधानी लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के परिसर की स्थापना के लिए 2.3239 हेक्टेयर भूमि को निशुल्क प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी. यह भूमि लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील के परगना बिजनौर के ग्राम चकौली में स्थित है. जिलाधिकारी द्वारा इस भूमि का सर्किल रेट के आधार पर मूल्यांकन 9.29 करोड़ रुपये किया गया है.