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Allahabad: हत्या में उम्रकैद पाए अभियुक्त की जमानत मंजूर हुई
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या व षड्यंत्र के आरोप में उम्रकैद की सजा के पाए रवि कुमार शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा कि एकमात्र चश्मदीद गवाह के फायरिंग करते न देखने के बयान को देखते हुए सजा विचारणीय है. इसलिए अपील की पत्रावली तैयार कर नियमानुसार अपील सुनवाई के लिए पेश की जाए. कोर्ट ने अभियुक्त को रिहा होने के छह सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का भी आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अंबुज पांडेय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
आरोपियों के खिलाफ सरकार की अपील खारिज
झांसी के बाबीना में 2008 में पुलिस और भीड़ के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपील दाखिल कर चुनौती दी थी. ट्रायल कोर्ट ने घटना के आरोपियों को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताते हुए उन आरोपियों को राहत दी, जिन्हें 2018 में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था.
घर में चेकबुक, खाते से निकल गए 4.88 लाख
घर में असली चेक रखे होने के बावजूद बैंक खाते से 4.88 लाख रुपये निकल जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रामा देवी ने मामले की शिकायत की तो बैंक ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि पोखरिया बागोदर गिरीडीह, (झारखंड) निवासी रहमत अंसारी ने फर्जी चेक और हस्ताक्षर के माध्यम से रकम निकाली है. इस पर रकम जारी करने वाली जार्जटाउन स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रमुख कंवर सेन ने आरोपी के खिलाफ जार्जटाउन थाने में शिकायत की. अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर जार्जटाउन पुलिस जांच में जुटी है.
पैर छूकर किया नमस्ते और रुपये छीनकर फरार
झूंसी के मलावा खुर्द निवासी राम तीरथ यादव किसान हैं. दो दिसंबर को उनकी बेटी की शादी है, जिसकी खरीदारी के लिए वह रहीमापुर स्थित बैंक से 25 हजार रुपये निकालकर साइकिल से लौट रहे थे. रास्ते में बमबम चौराहे पर बाइक सवार दो शातिरों ने इन्हें रोका और पैर छूकर कहा, मामा नमस्ते. कुछ रिश्तेदारी बताई और 500 रुपये का फुटकर मांगा. जब यह फुटकर देने के लिए अपनी पोटली निकली तो बदमाश पोटली छीनकर भाग निकले.