उत्तर प्रदेश

Aligarh: ग्रामीण की गवाही से वृद्ध की हत्या में दोषियों को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
24 July 2024 7:31 AM GMT
Aligarh: ग्रामीण की गवाही से वृद्ध की हत्या में दोषियों को उम्रकैद की सजा
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अलीगढ़: एडीजे-17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने अतरौली के गांव पिलखुनी में हुई वृद्ध की हत्या में अभियुक्तों को षी करार दिया है. नों को उम्रकैद की सजा व तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है. ग्रामीण ने नों अभियुक्तों को मृतक को खींचकर खेत में डालते देखा था. इसी गवाही पर अदालत ने फैसला सुनाया है. 14 साल पहले गांव के पास ही वारदात हुई थी.

घटना छह अप्रैल रात की है. वादी मुकदमा बाबूराम के अनुसार उनके 85 वर्षीय पिता तेजपाल गांव के बाहर अपनी दुकान पर रात में सोए थे. सुबह उनका शव सड़क से कुछ दूर खेत में पड़ा मिला था. पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की तो गांव के ही लेखराज ने यह गवाही दी कि वह रात को खेतों से लौट रहा था, तभी उसने गांव के हेमवीर व संजय को देखा कि वह तेजपाल को खींचकर खेत में ले जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के पिछले हिस्से में खरोंच व गला दबाकर हत्या होना पाया गया था. हालांकि तमाम प्रयास के बाद कोई रंजिश उजागर नहीं हुई. मामूली झगड़े में हत्या की बात ही समझ में आई. पुलिस ने नों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए. एडीजीसी रविकांत के अनुसार न्यायालय ने इसी गवाही के आधार पर नों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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