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Aligarh : दहेज हत्या मामले में पति और जेठानी को 10-10 साल की सजा

दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर फंदे पर लटकाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने दोषी पति और जेठानी को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को अन्य धाराओं में भी सजा और चार-चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोनों के सजायावी वारंट जारी कर उन्हें जेल भेज दिया।
यह मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप था कि विवाहिता से दो लाख रुपये की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे फंदे पर लटका दिया। इस घटना ने इलाके में उस समय सनसनी फैला दी थी।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल सात गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषियों को दोषी करार दिया। यह पूरा मामला घटना के लगभग तीन साल नौ महीने बाद 34 पन्नों के विस्तृत फैसले के रूप में सामने आया है।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दहेज जैसी कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है और ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है और कहा कि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला है। वहीं, समाजसेवी संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है।
यह फैसला दहेज उत्पीड़न और महिला हिंसा के मामलों में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।





