उत्तर प्रदेश

Aligarh: कारोबारी के घर पर फायरिंग, भाई को मारी गोली

Admindelhi1
28 Sep 2024 8:40 AM GMT
Aligarh: कारोबारी के घर पर फायरिंग, भाई को मारी गोली
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पीड़ित पक्ष ने रंगदारी नहीं देने पर हमला करने का आरोप लगाया

अलीगढ़: देहलीगेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल में रात पहले हमलावरों ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग कर दी,फिर देर रात जमालपुर में भाई के साथ मारपीट कर गोली मार दी. गोली उसके कंधे व जांघ में लगी है. पुलिस ने दोनों घटनाओं में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है. घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. पीड़ित पक्ष ने रंगदारी नहीं देने पर हमला करने का आरोप लगाया है.

देहलीगेट थाना क्षेत्र के एडीए शाहजमाल निवासी फैज ट्रांसपोर्टर हैं. घर के नीचे ही वह दिल्ली हार्डवेयर ट्रांसपोर्ट के नाम से कारोबार चलाते हैं. इनके भाई जैद भी यही काम करते हैं. की रात उनके घर के बाहर दो बाइकों पर चार-पांच युवक आ गए. आरोपियों ने घर के बाहर तीन-चार राउंड फायरिंग कर दी. उस समय फैज दूसरी मंजिल पर परिवार के साथ थे. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए. आरोपियों की तस्वीर घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने फुटेज के आधार पर टीला निवासी अक्की, धनीपुर मंडी निवासी हारिस पठान, टप्पल निवासी यासीन व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद रात करीब एक बजे फैज के भाई जैद अपने दोस्त फरदीन के साथ स्कूटी से जमालपुर जा रहे थे. रास्ते में मलिक जिम के पास पहुंचते ही हमलावरों ने घेर लिया. लात मारकर स्कूटी गिरा दी. इसके बाद गाली गलौज करते हुए फायरिंग कर दी. जिसमें एक गोली जैद की जांघ व दूसरी कंधे को छूती हुई निकल गई. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राहुल चौधरी, यासीन, जीशान, अक्की अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

किसान की हत्या में तीन दोस्तों को उम्रकैद की सजा: एडीजे-नौ विनय तिवारी की अदालत गभाना कस्बे के किसान की हत्या के मामले में तीन दोस्तों को दोषी करार दिया है. उन्हें उम्रकैद की सजा व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया गया है.

एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार ये घटना 18 जनवरी 2017 की है. वादी मुकदमा सिरपाल निवासी खुर्जा नगर बुलंदशहर के अनुसार उनके भाई जगपाल काफी समय से गभाना में बस गए थे. वहीं खेती बाड़ी करते थे. घटना वाली शाम उन्हें उनके परिचित भरतरी का रामू, भांकरी का सचिन, रामपुर गभाना का कमल शर्मा उर्फ भूरा मिस्त्रत्त्ी कार में बैठाकर ले गए. फिर घुमाते हुए बरौली रोड के लाल मंदिर के पास ले जाकर उनकी हत्या कर दी और उनकी जेब से 22 हजार रुपये लूट लिए. उन्हें ले जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा था. इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. इसी मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को हत्या में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है. वहीं मौके का कोई गवाह न होने और लूट की रकम न बरामद होने के चलते लूट के आरोप से बरी किया है.

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