उत्तर प्रदेश

Aligarh: अदालत ने पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
17 Sep 2024 11:09 AM GMT
Aligarh: अदालत ने पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई
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दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया

अलीगढ़: एडीजे-तीन राकेश वाशिष्ठ की अदालत ने बन्नादेवी क्षेत्र के न्यू राजेन्द्र नगर में पत्नी-दो बेटों को कमरे में बंद कर आग लगाने, जिसमें पत्नी की मौत होने के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस घटना में बेटों सहित सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए. मगर अदालत ने महिला के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है.

एडीजीसी गिर्राज किशोर सिंघल ने बताया कि ये घटना 11 जनवरी 2014 की है. इस मामले में वंश सारस्वत की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया कि उसके पिता ओमप्रकाश उर्फ ओमा ने मां राजकुमारी से शराब के लिए रुपये मांगे. न देने पर झगड़ा हुआ. इस पर पिता ने मां के साथ-साथ छोटे भाई नागेश व गगन को घर के अंदर वाले कमरे में बंद किया. मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई. बाहर से दरवाजा बंद कर पिता भाग गए. शोर शराबे पर एकत्रित हुए पड़ोसियों ने किवाड़ तोड़कर तीनों को बचाकर अस्पताल भेजा. साथ ही पिता को भी मोहल्ले में ही भागते समय पकड़ लिया. बाद में 23 जनवरी को मां राजकुमारी की मौत हो गई. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान वादी मुकदमा बड़ा बेटा, कमरे में मां के साथ आग से झुलसे दोनों छोटे बेटों व उन्हें कमरे से बचाने वाले तीन अन्य पड़ोसियों की गवाही कराई गई. सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए. मगर अदालत में अभियोजन पक्ष ने मृत्यु पूर्व बयान का अवलोकन कराया. साथ में उस समय बयान लेने वाले तत्कालीन एसीएम डीपी सिंह की गवाही हुई. साथ में जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सक की गवाही हुई. उसी आधार पर अदालत ने पति को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

डकैती के अभियुक्त को दस साल की सजा: एडीजे नौ विनय तिवारी की अदालत ने मडराक क्षेत्र में व्यापारी से हुई डकैती के मामले में अपराध कबूल लेने पर अभियुक्त को दोषी करार दिया. उसे दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया गया है.

एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि यह घटना 26 जुलाई 2013 को हुई थी. सिकंदराराऊ के नौरंगाबाद पश्चिमी निवासी खलाल अहमद ने कहा था कि उनका भाई फजलू रहमान सुबह 10 बजे अपने मुनीम मुहम्मद मुस्तकीम के साथ घर लौट रहा था. तभी बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बाइक गिराई और तीन लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए. इस दौरान फजलू को गोली मारकर घायल भी कर दिया. आरोपियों में शामिल जीवनगढ़ गली नंबर सात निवासी अकील ने अपना अपराध कबूल लिया.

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