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Aligarh: अदालत ने बिजली चोरी में 22 साल बाद दिया फैसला
अलीगढ़: एडीजे (ईसी एक्ट) प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने देहलीगेट क्षेत्र में बिजली चोरी के 22 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के अनुसार यह घटना 21 अगस्त 2002 की है. सब स्टेशन डी सेंटर जलालपुर, खैर रोड पर अवर अभियंता के रूप में तैनात रहे राजकुमार ने तहरीर देकर कहा था कि टीम को साथ लेकर नगला मसानी निवासी कृष्ण कुमार के यहां छापा मारा गया. वह कटिया डालकर बिजली चोरी करता मिला. पुलिस ने कृष्ण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की. मगर वारंट जारी होने के बाद भी कृष्ण हाजिर नहीं हुआ. 82 के तहत फरारी की उद्घोषणा जारी हुई. फिर कुर्की का नोटिस हुआ. इसके बाद हाजिर हुआ. सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कृष्ण को दोषी मानते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
महाकुंभ में होगा 1008 घंटे का महायज्ञ: जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती पुरी ने अपने शिविर के लिए जमीन आवंटित करवा भूमि पूजन कर शिविर निर्माण का काम शुरू कराया. उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पहली बार 10 महाविद्याओं में प्रमुख आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी का आवाहन किया जाएगा. सनातन के शत्रुओं के विनाश के लिए 1008 घंटे का अविरल मां बगलामुखी महायज्ञ किया जाएगा. कहा कि 26 जनवरी 2025 को महाकुंभ में एक धर्म संसद का आयोजन होगा.