- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Aligarh: अदालत ने घर...
Aligarh: अदालत ने घर में लूट की कोशिश व हमले में दो को सजा सुनाई
अलीगढ़: महानगर के सेंटर प्वाइंट के मशहूर मिठाई विक्रेता के बन्नादेवी जेल रोड स्थित घर में लूट की कोशिश और महिला को गोली मारने की घटना में दो लोगों को सजा सुनाई गई है. यह फैसला सुनाते हुए एडीजे 13 विकास श्रीवास्तव की अदालत ने 15 साल पुराने प्रकरण में दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी तरुण वर्मा के अनुसार ये वाकया नौ जून 2009 की दोपहर का है. जेल रोड आवास विकास कालोनी निवासी गोपी चंद ने तहरीर देकर कहा था कि दोपहर सवा बजे वे घर में टीवी देख रहे थे. इसी दौरान फायर की आवाज व बच्चों के शोर आने पर बाहर आए. रसोई में एक बदमाश उनकी पुत्रवधू के ऊपर बैठकर गला दबा रहा था. पुत्रवधू ने चीखते हुए कहा कि उसे गोली मार दी है. गोपी बदमाश के बाल पकड़कर भिड़ गए. तभी उसने तमंचा निकाल लिया और धमकी देने लगा. इसी दौरान उसके तीन साथी और आ गए. शोर मचाने पर आसपास के लोग आए तो सभी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भाग गए. ये लूटके इरादे से घर में आए थे.मगर सफल नहीं हो सके. उस समय अन्य परिजन नई बस्ती व सेंटर प्वाइंट की दुकानों पर थे. मामले में पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इनमें दो नाबालिग थे, जिनकी फाइल अलग कर दी गई. एक आरोपी फरार हो गया. शेष बचे भुजपुरा इस्लाम नगर निवासी नौशाद व लोधा क्षेत्र के अमरपुर कौंडला निवासी शमीम उर्फ समीर को अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई है.
बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की कैद: एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने खैर क्षेत्र में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उसे 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार घटना छह जनवरी 2022 की है. मामले में खैर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि दोपहर साढ़े 12 बजे वह घर में नहा रही थी. इसी बीच पड़ोसी बिंटा पांच साल की बेटी को गांव से बाहर ले गया. वहां खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी दी तो महिला ने तलाश शुरू की. वह गांव के बाहर खेतों में पहुंचीं तो वहां बिंटा बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया. सत्र परीक्षण, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बिंटा को सजा सुनाई गई है.