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यूपी में MLC चुनाव लड़ रहे अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा
लखनऊ: पूर्व सांसद और यूपी विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपाल जी को उस समय बड़ा झटका लगा. जब प्रतापगढ़ (Pratapgarh) की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाने के मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 मार्च को ही उन्हें दोषी करार दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.गोपाल जी कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) के रिश्तेदार और करीबी सहयोगी हैं और तीन बार एमएलसी और पूर्व सांसद रह चुके हैं. कोर्ट ने उन्हें फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने का दोषी पाया. उन्होंने प्रतापगढ़ जिले का पता दिखाकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था. इस सिलसिले में तत्कालीन एसएचओ ने 1997 में नगर कोतवाली में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था.