उत्तर प्रदेश

यूपी में MLC चुनाव लड़ रहे अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा

Deepa Sahu
23 March 2022 1:26 PM GMT
यूपी में MLC चुनाव लड़ रहे अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा
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पूर्व सांसद और यूपी विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपाल जी को उस समय बड़ा झटका लगा।

लखनऊ: पूर्व सांसद और यूपी विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपाल जी को उस समय बड़ा झटका लगा. जब प्रतापगढ़ (Pratapgarh) की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाने के मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 मार्च को ही उन्हें दोषी करार दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.गोपाल जी कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) के रिश्तेदार और करीबी सहयोगी हैं और तीन बार एमएलसी और पूर्व सांसद रह चुके हैं. कोर्ट ने उन्हें फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने का दोषी पाया. उन्होंने प्रतापगढ़ जिले का पता दिखाकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था. इस सिलसिले में तत्कालीन एसएचओ ने 1997 में नगर कोतवाली में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था.

अक्षय प्रताप को आगामी एमएलसी चुनावों में राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है. हालांकि कहबर है कि उन्होंने पत्नी मधुरिमा का पहले से नामांकन करा दिया हैं.
क्या था मामला
अक्षय प्रताप अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना पता प्रतापगढ़ बताकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था. तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ 1997 में नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद यह मामला सांसद/विधायक अदालत कोर्ट में चल रहा था.
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