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आगरा: राज्यकर कर्मचारी अभिषेक चौहान की खुदकुशी के लिए घरवालों ने उनकी पत्नी और ससुरालीजनों को आरोपित किया है.कोर्ट के आदेश पर ट्रांसयमुना थाने में मुकदमा लिखा गया है.मुकदमे में कार्रवाई के लिए उनके भाई ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है.
जज कंपाउंड ई टाइप निवासी रितिक चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया है. अभिषेक चौहान ने कालिंदी विहार स्थित अपने आवास में 19 सितंबर को खुदकुशी की थी.उनकी शादी 11 जुलाई 2024 को सुभाष नगर, सिंधपुरा (कासगंज) निवासी शालिनी उर्फ गीता के साथ हुई थी.शादी के दो माह बाद ही अभिषेक ने खुदकुशी कर ली थी.भाई का आरोप है कि ससुरालीजन कालिंदी विहार वाला मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे.उसके भाई को धमकाते थे. दहेज में जेल भिजवाने की धमकी देते थे.उन्होंने अपने भाई की पत्नी पर और भी कुछ गंभीर आरेाप मुकदमे में लगाए हैं.मुकदमे में शालिनी उर्फ गीता, चंद्रभान सोलंकी, सर्वेश, अतुल, उदय, उमा व पवन को नामजद किया गया है.
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा: गैंगस्टर के पांच साल पुराने मामले में आरोपी राज निवासी सुल्तानगंज हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है.विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ज्ञानेंद्र राव ने आरोपी को पांच वर्ष चार माह के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी सतेंद्र पाल सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए.
वादी/ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरीपर्वत प्रवीण कुमार मान ने सात अप्रैल 2019 को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपितगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के लिए चोरी, लूट/नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित कर आतंक मचाया जाता है.