- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Agra: दुराचार के आरोपी...
आगरा: जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर मामले में विवेचक ने लापरवाही बरती. कानून को ताक पर रख आरोपी का नाम निकाल दिया. अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया. एसीजेएम बटेश्वर कुमार ने आरोपी सुनील को तलब करने के आदेश दिए.
वादिया 18 नवंबर 2019 की रात्रि में मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने थाना मलपुरा जा रही थी. रास्ते में थाने ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया. थाने की जगह सूनसान स्थान पर ले जा सुनील ने वादिया के साथ दुराचार किया. शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को दिए बयान में वादिया ने दुराचार के आरोप लगाए. उसके बावजूद मुकदमे के विवेचक ने कतिपय कारणों से आरोपी का नाम निकाल दिया. वादिया के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा ने धारा 319 दंप्रसं के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोपी को तलब करने का आग्रह किया.
बेल्ट से पिटाई करने वाले मैनेजर पर केस: न्यू आगरा स्थित पीजी में छात्रों की पिटाई के मामले में पुलिस ने मैनेजर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वीडियो की जांच की गई. जिन युवकों के साथ मारपीट की जा रही थी, वह एटा के शिवम और उसका दोस्त विवेक निकले. दोनों को बुलाया गया. उन्होंने बताया कि वह नगला पदी स्थित कृष्णा पीजी होम्स में रहा करते थे. इसका मैनेजर मुकुल चौधरी था. 9 महीने पहले मैनेजर ने अपने साथी मोहित, आकाश चौहान आदि के साथ दोनों को बंधक बना बेल्ट से पिटाई लगाई थी. तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया.