उत्तर प्रदेश

Agra: राष्ट्रीय राजमार्ग-19 की जमीन के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति जरूरी

Admindelhi1
30 Jun 2024 8:49 AM GMT
Agra: राष्ट्रीय राजमार्ग-19 की जमीन के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति जरूरी
x
प्राधिकरण की टीम मथुरा और छाता में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है.

आगरा: राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के सहारे खाली पड़ी जमीन पर आरओडब्ल्यू की जमीनों पर मिट्टी का भराव, रास्ता इत्यादि के लिए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. अन्यथा की स्थिति में उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा. प्राधिकरण की टीम मथुरा और छाता में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है. जल्द ही आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में महाबलि चलेगा. इसके लिए एक टीम आगरा जिलाधिकारी और आगरा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी.

राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के सहारे-सहारे आरओडब्ल्यू की जमीन होती है. ये जमीन सरकारी है. दिल्ली से आगरा तक कई स्थानों पर इन जमीनों पर गहरे गड्ढे हैं. कई स्थान समतल हैं. इस भूमि पर लोगों ने राजमार्ग से सटी लोगों की भूमि पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं. कइयों ने ढाबा, दुकानें इत्यादि के लिए हाइवे किनारे मिट्टी डालकर समतलीकरण के बाद इंटर लॉकिंग इत्यादि कर दी हैं. कई लोगों ने आरओडब्ल्यू की जमीनों पर मिट्टी डालकर कॉलोनियों के रास्ते नेशनल हाइवे से जोड़ दिए हैं. जबकि, ये जमीन सरकारी हैं. इसका स्वामित्व प्राधिकरण के पास है. इन लोगों के खिलाफ प्राधिकरण की टीम ने मोर्चा खोला है. प्राधिकरण के इंसीडेंट मैनेजर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि कोशी और छाता में अभियान चल रहा है. यहां बड़े पैमाने पर लोगों ने जमीनें कब्जाई हैं. इन्हें मुक्त कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में भी इस प्रकार की एक्टिविटी संचालित हो रही हैं. डीएम व सीपी से सहयोग मांगा गया है.

प्राधिकरण से लेनी होगी एनओसी: उन्होंने बताया कि राजमार्ग के सहारे कॉमर्शियल एक्टिविटी के संचालन के लिए मिट्टी भराव या इंटर लॉकिंग रोड की आवश्यकता है. ऐसे में वे लोग प्राधिकरण के फरीदाबाद स्थित कार्यालय में एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं. उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाएगी. इसमें हाइवे के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा.

Next Story