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Agra: सूचना अधिकारी ने एक आरटीआई के जवाब में गलत सूचना जारी की
आगरा: छावनी परिषद के पूर्व कर्मचारी एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने एक आरटीआई के जवाब में गलत सूचना जारी कर दी है. नौलक्खा की एक जमीन का एचओआर (होल्डर ओक्यूपेंसी राइट) राम देवी को बता दिया है. जन सूचना के आधार पर एक पक्ष ने सपत्ति के दाखिला खारिज के लिए कोर्ट में वाद दायर किया है. जबकि छावनी परिषद के जीएलआर (जनरल लैंड रजिस्टर) में सांवलिया पुत्र मूला वास्तविक में इस जमीन का एचओआर है. यह खुलासा छावनी की पड़ताल में हुआ है. फिलहाल छावनी परिषद मामले की जांच कर तत्कालीन कर्मचारी पर उचित कार्रवाई करने बात कर रहा है.
छावनी के नौलक्खा क्षेत्र में बी थ्री लैंड पर बना मकान संख्या 22 और 23 सुर्खियों में है. इस मकान के बारे में पूर्व में दी गई जन सूचना छावनी परिषद के लिए ही गले की फांस बन गई है. दरअसल छावनी परिषद के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने एक आरटीआई के जवाब में इन मकान का एचओआर राम देवी को बताया है. जिसको आधार बना कर संपत्ति के दाखिला खारिज के लिए एक पक्ष ने कोर्ट में वाद दायर किया है. छावनी परिषद उसमें पार्टी है. वादी आरटीआई के जवाब में मिली सूचना को आधार बता रहा है. छावनी परिषद ने जब इस आरटीआई के जवाब की पड़ताल की तो मामला खुल गया. दोषी के खिलाफ विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है.
मामले की जांच कराई जा रही है. छावनी परिषद के हित में कूटरचित सूचना देने वाले व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
हरीश वर्मा पी, सीईओ