उत्तर प्रदेश

Agra: अदालत ने हत्या के चार दोषियों को 25 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
13 Dec 2024 10:21 AM GMT
Agra: अदालत ने हत्या के चार दोषियों को 25 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई
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25 साल पुराना मामला

आगरा: खेत में गेहूं की फसल काट रहे पांच भाइयों पर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, फरसा और बंदूकों से जानलेवा हमला किया था. एक भाई की मृत्यु हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए थे. थाना पिनाहट के गांव विप्रावली का यह 25 साल पुराना मामला है. अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाया है. विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने आरोपियों पुरुषोत्तम, गयाराम, संजू और मनोज ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 38 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने वादी, चुटैल, विवेचक समेत गवाहों को पेश किया. उन्होंने घटना से जुड़े अहम साक्ष्य व तर्क दिए.

ग्राम विप्रावली निवासी भीकाराम पाराशर ने थाना पिनाहट पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अप्रैल 1999 को उसका भाई त्रियुगीनरायन आदि अपनी गेहूं व अरहर की फसल खेत से काट रहे थे. उसी दौरान हथियारों से लैस गांव के आरोपियों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से गालियां देते हुए बंदूकों से फायर तथा कुल्हाड़ी व फरसा से प्रहार किया. जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उसका भाई त्रियुगीनरायन चोट आने की वजह से मरणासन्न हालत में था. उसके भाई को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई. मामले के विचारण के दौरान एक आरोपित जगदीश की मृत्यु हो गई थी.

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