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Agra:दोषियों को 27 साल बाद हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा
आगरा: बच्चों के झगड़े को लेकर हत्या एवं पांच को गंभीर रूप से घायल करने के 27 साल पुराने मामले में फैसला आ गया है. कोर्ट ने भाइयों समेत आधा दर्जन आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने आरोपी प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, कमल सिंह, अशोक कुमार, सुधाकर सिंह एवं चंद्रभान निवासीगण कटरा इरादतनगर को आजीवन कारावास एवं एक लाख 32 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मधु शर्मा ने गवाहों को पेश किया. अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए. तर्क दिए कि आरोपियों का अपराध गंभीर प्रकृति का है, कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का आग्रह किया.
वादी राम निवासी निवासी कटरा ने थाना इरादतनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 18 (रक्षाबंधन के दिन) 1997 को आरोपियों द्वारा बच्चों के झगड़े एवं पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से लैस एक राय होकर आए. आरोपियों ने फायरिंग एवं मारपीट कर पांच व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल पंडित की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.
वादी ने नहीं हारी हिम्मत मजबूती से की पैरवी: बच्चों के झगड़े का मामला रंजिशन हत्या तक पहुंच गया. हालांकि वादी पक्ष ने मजबूत पैरवी की और हिम्मत नहीं हारी, जो कानून का उल्लंघन करते हैं और समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. उनके विरुद्ध ठोस गवाही दी और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए.