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उत्तर प्रदेश
आगरा 21 दिन में जन्म-मृत्यु पंजीकरण जरूरी, प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव, पंजीकृत अस्पताल में जन्म-मृत्यु होने पर सहमति नहीं होगी परेशानी
SANTOSI TANDI
5 Oct 2023 6:03 AM GMT
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पंजीकरण जरूरी, प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव, पंजीकृत अस्पताल में जन्म-मृत्यु होने पर सहमति नहीं होगी परेशानी
उत्तरप्रदेश बच्चे के जन्म या किसी की मृत्यु के 21 दिन के अंदर प्रमाण पत्र के लिए आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. दरअसल, 21 दिन के बाद आवेदन करने पर कई दस्तावेज लगाने पड़ेंगे और जांच की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के साथ-साथ सीएमओ या मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा.
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के तहत यदि किसी नवजात का जन्म या किसी की मृत्यु अस्पताल में हुई है और वह अस्पताल नगर निगम या स्थानीय निकाय में पंजीकृत है तो आनलाइन आवेदन के माध्यम से 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है. आनलाइन आवेदन की जिम्मेदारी अस्पताल की होती है और अस्पताल के माध्यम से ही प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन यदि किसी हास्पिटल के माध्यम से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया या फिर किसी का जन्म या मृत्यु घर पर हुई है तो लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा. आवेदन करने के दौरान कई तरह के प्रपत्र लगाने होंगे और इसके बाद सीएमओ या मजिस्ट्रेट के आर्डर के लिए फाइल उनके कार्यालय जाएगी. वहां से सीएमओ या मजिस्ट्रेट उस फाइल पर जांच के आदेश करेगा. जांच होने के बाद नगर निगम या संबंधित स्थानीय निकाय का अधिकारी जांच रिपोर्ट के साथ फाइल को दोबारा से सीएमओ या संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां भेजेगा तब उस पर संबंधित सीएमओ या मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश करेगा. इसके बाद नगर निगम से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इस प्रक्रिया में कई दिन लग सकते हैं.
प्रवेश के लिए बनवाते हैं जन्म प्रमाण पत्र
आजकल कान्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का चलन बढ़ गया है. इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का नियम लागू कर दिया गया है. इसके लिए अभिभावक बच्चे का जन्म घर पर दर्शाकर ऐसी तिथि का प्रमाण पत्र जारी कराना चाहते हैं. दरअसल पहले मजिस्ट्रेट के आर्डर के नाम पर केवल शपथ पत्र पर ही आदेश हो जाते थे लेकिन अब जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करने का आर्डर दिया जाता है.
जन्म प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
21 के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए
● प्रार्थना पत्र ● माता, पिता और बच्चे का फोटो और आधार कार्ड की प्रति
● हास्पिटल की प्रमाणित मूल रसीद
● दो गवाहों को आधार कार्ड की छायाप्रति
1 माह के बाद जन्म प्रमाणपत्र के लिए
प्रार्थना पत्र माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की छाया प्रति हास्पिटल की प्रमाणित रसीद की मूल प्रति शपथ पत्र सीएमओ का आर्डर दो गवाहों की आधार की कार्ड की छाया प्रति
एक वर्ष बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए
● प्रार्थना पत्र माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की छाया प्रति ● विद्यालय के प्रमाण पत्रों की स्कूल से प्रमाणित छाया प्रति
● मजिस्ट्रेट के आर्डर के साथ शपथ पत्र ● दो गवाहों को शपथ पत्र ● दो गवाहों के आधार कार्ड की छाया प्रति
हास्पिटल वाले जन्म प्रमाण पत्र जो आनलाइन नहीं हैं के लिए
● प्रार्थना पत्र ● माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की छाया प्रति ● विद्यालय के प्रमाण पत्रों की स्कूल से प्रमाणित छाया प्रति
● मजिस्ट्रेट के आर्डर के साथ शपथ पत्र ● दो गवाहों को शपथ पत्र ● दो गवाहों के आधार कार्ड की छाया प्रति
पांच वर्ष का रिकार्ड तक नहीं है निगम में
नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था को भी जोन कार्यालयों के हवाले कर दिया है. लोहामंडी, छत्ता, ताजगंज और हरीपर्वत जोन कार्यालयों से प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था कर दी है. इससे अब नगर निगम में रजिस्ट्रार कार्यालय में भीड़ कम होती है,लेकिन बड़ी परेशानी यह है कि निगम के पास वर्ष 2012-17 के बीच जारी हुए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों का आनलाइन रिकार्ड नहीं है. सत्यापन नहीं हो पाता है.
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
21 के अंदर के जरूरी दस्तावेज
● प्रार्थना पत्र ● आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति ● मृतक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति ● दाह संस्कार की मूल रसीद ● दो गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति
एक माह के बाद जरूरी दस्तावेज
● प्रार्थना पत्र ● आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति ● मृतक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति
● दाह संस्कार की मूल रसीद ● शपथ पत्र ● सीएमओ के आर्डर ● दो गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति
एक वर्ष बाद प्रमाण पत्र के लिए
● प्रार्थना पत्र ● आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति ● मृतक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति
● दाह संस्कार की मूल रसीद ● शपथ पत्र ● मजिस्ट्रेट के आर्डर साथ शपथ पत्र ● दो गवाहों के शपथ पत्र ● दो गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अति आवश्यक है. इसलिए सभी को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए. आनलाइन प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए 21 दिन के आवेदन करें, जिससे समय से प्रमाण पत्र जारी हो जाए. अन्यथा की स्थिति में सीएमओ या एसडीएम के आदेश के बाद ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा.
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