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गैंगस्टर मामले में सुनाई गई थी चार साल की सजा, अफजाल अंसारी को मिली जमानत
उत्तर प्रदेश: गैंगस्टर एक्ट में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी गुरुवार को जमानत पर गाजीपुर जेल से रिहा हो गए। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद पूर्व सांसद ने मीडिया से दूरी बनाई। वाहन में बैठकर मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन करते रहे। काफिला अंसारी परिवार के आवास फाटक के लिए रवाना हो गया।
प्रभारी जेल अधीक्षक राकेश वर्मा ने बताया कि गुरुवार को जमानत पत्र मिलने के बाद अफजाल अंसारी को रिहा कर दिया गया। ज्ञात हो कि 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। हालांकि, सजा पर रोक नहीं है। गुरुवार को जिला जेल प्रशासन को जमानत का पत्र मिला। इसके तुरंत बाद जिला जेल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक प्लाटून पीएसी के साथ काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
अफजाल अंसारी को 90 दिन बाद मिली जमानत, गाजीपुर जेल से रिहा; गैंगस्टर मामले में सुनाई गई थी चार साल की सजा
इस दौरान गाजीपुर जिला के बाहर कई थानों की फोर्स के अलावा पीएसी के जवान भी तैनात रहे। गौरतलब हो कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने अपील की सुनवाई के दौरान गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने अफजाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।