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शादी के बाद पति को पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं मिलता: Allahabad HC

Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि विवाह से पति को अपनी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं मिलता है और न ही यह विवाह के बाद महिला के स्वायत्तता या निजता के अधिकार को बाधित करता है। यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करते हुए आया है, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अंतरंग वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने का आरोप है। पति द्वारा अपने खिलाफ दाखिल आरोपपत्र को खारिज करने की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि फेसबुक पर अपनी पत्नी के साथ निजी पलों का वीडियो अपलोड करके उसने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पत्नी के अपने पति पर भरोसे और विश्वास का सम्मान किया जाना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ बिताए निजी पलों का वीडियो जारी करना पति और पत्नी के बीच के बंधन को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित निजता का उल्लंघन है। न्यायाधीशों ने कहा कि विश्वास का यह उल्लंघन वैवाहिक संबंधों की नींव को कमजोर करता है और वैवाहिक बंधन द्वारा संरक्षित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों, इच्छाओं और स्वतंत्रता वाली एक व्यक्ति है। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि एक सच्चे समान रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए नैतिक अनिवार्यता भी है।
मिर्जापुर जिले में प्रदुम्न यादव नामक एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया कि प्रदुम्न यादव ने उसकी जानकारी और सहमति के बिना अपने मोबाइल फोन पर उनके अंतरंग संबंधों का एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया, इसे फेसबुक पर अपलोड किया और वीडियो को कई लोगों के साथ शेयर किया।





