उत्तर प्रदेश

रेप और हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद के बाद अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Deepa Sahu
17 May 2022 8:03 AM GMT
रेप और हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद के बाद अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है.

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है. मुख्य कानूनी अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने यह जानकारी दी.

2010 का है मामला
उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2010 की सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव खेत से बरामद हुआ था, जिसके बाद मृतका के पति चंद्र किशोर ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म के बाद पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.
किसी ने नहीं की पैरवी
कुशवाहा के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी मुलायम सिंह यादव नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था. उन्होंने बताया कि यादव पिछले 12 वर्षों से जेल में बंद है, क्योंकि जेल में उससे न तो कोई कभी मुलाकात करने पहुंचा, न ही किसी ने कभी जमानत के लिए उसकी पैरवी की.
कोर्ट ने किया दोष मुक्त
कुशवाहा के अनुसार, मुख्य कानूनी अधिवक्ता होने के नाते मैंने यादव की पैरवी की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सुनाए गए फैसले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया.
मानवधिकार का हुआ हनन
उन्होंने कहा कि यादव को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया था. कुशवाहा ने आरोप लगाया कि यादव के मानवाधिकारों का हनन हुआ हुआ है. उसे इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की जाएगी.


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