उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी और काजू कुरैशी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अचल भू-सम्पत्ति को किया कुर्क

Shantanu Roy
16 Sep 2022 11:27 AM GMT
मुख्तार अंसारी और काजू कुरैशी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अचल भू-सम्पत्ति को किया कुर्क
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बड़ी खबर
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं पर करह बनकर टूट रही है। इसी क्रम में गाजीपुर पुलिस प्रशासन भी अराधिरयों पर कार्रवाई करने में जुटा है। दरअसल, जेल में बंद पूर्व विधाक मुख्तार अंसारी की मोहमदाबाद के दर्जी टोला स्थित आवास का पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की है। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी की एक भू संपत्ति को भी कुर्क किया है। मुख्तार अंसारी के एक सहयोगी काजू कुरैशी पर भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी रोहन बोत्रे ने बताया कि अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी, शाहनवाज उर्फ काजू कुरैशी व अफजाल अंसारी द्वारा अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने कहा कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत सभी पर कार्रवाई की गई। लगभग दो करोड़ पचास लाख रुपये की अचल भू-संपत्ति की कीमत है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
बता दें कि बीते एक दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेशी के लिए लाया गया। बांदा जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान असलहा लाइसेंस के मामले में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंसारी समेत चार को दोषी करार दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने बतौर विधायक, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के पते पर आधा दर्जन लोगों को अपने लेटर पैड पर असलहा लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की थी। जिस पर लाइसेंस जारी हुआ था। बाद में जांच में तीन लोगों के पते फर्जी पाए गए। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर 120बी व अन्य पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की सिफारिश कर दी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी भारी सुरक्षा के साथ बांदा जेल वापस भेज दिया गया।
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