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उत्तर प्रदेश
Ghaziabad में अवैध बताई गई दो मंजिला ‘मजार’ जैसी संरचना पर कार्रवाई, जांच जारी
nidhi
29 Jun 2026 7:06 AM IST

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Ghaziabad: गाजियाबाद प्रशासन ने रविवार को लोनी के ट्रोनिका सिटी में एक कथित अवैध ढांचे को हटाने के लिए विध्वंस अभियान चलाया, जिसमें कहा गया कि निर्माण ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) योजना के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था।
एएनआई से बात करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) विपिन कुमार कश्यप ने कहा कि विध्वंस ट्रोनिका सिटी के पॉकेट सी -8 में किया जा रहा था, जहां लगभग 225 वर्ग मीटर भूमि पर एक अनधिकृत संरचना बनाई गई थी।
कश्यप ने कहा, "यूपीएसआईडीए योजना के तहत, पॉकेट सी-8 में एक अवैध संरचना बनाई गई थी। इसे वर्तमान में ध्वस्त किया जा रहा है। प्रारंभ में, 2001 में, एक छोटी 'मजार' जैसी संरचना और एक ऊंचा मंच बनाया गया था। हालांकि, 2021 के आसपास, सीओवीआईडी काल के दौरान, इसे लगभग दो मंजिलों में फैले एक बड़े, अवैध, गुंबद के आकार की संरचना में गुप्त रूप से विस्तारित किया गया था।"
#WATCH | Ghaziabad ADM Vipin Kumar Kashyap says, "Under this UP SIDA (UP State Industrial Development Authority) scheme, an illegal structure had been erected in Pocket C8. It is currently being demolished. Initially, in 2001, a small 'Mazar' like structure and a raised platform… pic.twitter.com/AXMqURy5oa
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 28, 2026
उन्होंने कहा कि एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स और यूपीएसआईडीए दोनों द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण की वैधता स्थापित करने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
#WATCH | UP SIDA (UP State Industrial Development Authority) undetakes buldozer action against an illegal encroachment in Ghaziabad's Pocket C8. pic.twitter.com/B5ND71Lj8V
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 28, 2026
एडीएम ने कहा, "इसके बाद, एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स और यूपीएसआईडीए दोनों द्वारा नोटिस जारी किए गए। संरचना की वैधता को सही ठहराने के लिए कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई। नतीजतन, इसे अवैध घोषित कर दिया गया और विध्वंस की कार्यवाही अब चल रही है।"
कश्यप के मुताबिक, यूपीएसआईडीए ने अतिक्रमित संपत्ति की कीमत 65 लाख से 70 लाख रुपये के बीच आंकी है.
उन्होंने कहा, "यूपीएसआईडीए द्वारा संपत्ति का मूल्य 65 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है, जो लगभग 225 वर्ग मीटर के अवैध रूप से अतिक्रमित क्षेत्र को कवर करता है।" अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.
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