उत्तर प्रदेश

बालक से कुकर्म करने में आरोपी को सात साल की सजा

Admin Delhi 1
15 May 2023 3:01 PM GMT
बालक से कुकर्म करने में आरोपी को सात साल की सजा
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रामपुर: बालक को बहला उसके साथ कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक युवक का कहना है कि उसका भाई 25 मार्च 2015 को घर से कुछ दूरी पर सामान लेने गया था। इस दौरान उसके भाई को एक युवक रास्ते में मिल गया था। बालक को आरोपी युवक किसी बहाने से शाहबाद गेट पर ले गया था। जहां उसके साथ जबरन कुकर्म किया था। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था।

सूचना मिलने के बाद उसका भाई वहां पर पहुंच गया था। पीड़ित ने सारा मामला बताया था। कुछ दूरी पर खड़े आरोपी को सभी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कुकर्म के मामले में मुरादाबाद के रहने वाले अफसर पुत्र भूरे पठान निवासी मोहल्ला तवेला थाना मुगलपुरा जिला मुरादाबाद को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि का पीड़ित को दिया जाएगा।

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