उत्तर प्रदेश

छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Harrison
28 Aug 2023 3:19 PM GMT
छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
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बहराइच | विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सोमवार को छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मामले में अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 12 अक्तूबर 2020 को कोतवाली में तहरीर देकर कोतवाली नगर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा निवासी चालक अजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ आठ वर्षीय बेटे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में महिला की तहरीर पर थाने की पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम ने मुकदमें में दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित को अर्थदंड की धनराशि देने के साथ नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि भी देने की संस्तुति करते हुए आदेश की प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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