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उत्तर प्रदेश
दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा
Admin4
4 Dec 2022 11:47 AM GMT
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सहारनपुर। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुुनाई है। इसके साथ ही 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 2018 का है। आरोपी दीपक निवासी गढ़ीमलूक के खिलाफ नौ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में पीड़िता के परिवार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी दीपक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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