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कानपूर न्यूज़: जाजमऊ में पुलिस से मुखबिरी करने के संदेह में नई सड़क हिंसा के नामजद आरोपित ने युवक को पीटकर लहूलुहान कर दिया साथ ही फायर भी झोंका इसके बाद पीड़ित ने आरोपितों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है
जाजमऊ के नई बस्ती ओमपुरवा निवासी शहनवाज बेल्ट की सिलाई का काम करते हैं उनके अनुसार रात को वह काम से वापस लौट रहे थे तभी नई सड़क हिंसा के आरोपित शेरा ने अपने भाई फरहान, सुफियान, तौफिक और साथी सुभान उर्फ मिठ्ठू के साथ उन्हें किंग कंपाउंड के पास रोका फिर आरोपित पुलिस से मुखबिरी करने का आरोप लगाकर गाली-गलौज करने लगे विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडों से पीड़ित को पीटा और चापड़ से वारकर लहूलुहान कर दिया पीड़ित पर तमंचे से फायर भी किया लोगों के जमा होने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले
हत्या के प्रयास में सात साल की सजा:
हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई गई आर्म्स एक्ट का भी दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया गया
अपर जिला जज अष्टम राम अवतार प्रसाद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद काकादेव निवासी अर्जुन कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई,