उत्तर प्रदेश

किशोरी से छेडछाड के अभियुक्त को चार साल कैद की सजा

Admin4
4 Nov 2022 12:43 PM GMT
किशोरी से छेडछाड के अभियुक्त को चार साल कैद की सजा
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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से छेडछाड करने व विरोध किये जाने पर मारपीट व धमकी देने के अभियुक्त को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि मामला गत 23 मार्च2022 का है। पुरकाजी क्षेत्र के गांव में एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेडछाड की थी। पीडिता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश बाबूराम के समक्ष हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने गुरूवार को आरोपी आकाश को छेडछाड व मारपीट का दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल कैद के साथ ही 25 हजार रूपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।
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