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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 25 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम को तीन साल कैद की सजा सुनाई.विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने सलेम को दोषी ठहराया, जो तलोजा जेल, नई मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ, जहां वह 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और उसके सहयोगी मोहम्मद परवेज आलम को पासपोर्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस मामले में उनके द्वारा पहले ही जेल में बिताए गए समय को उनकी तीन साल की जेल अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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