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Leader को धमकाने के मामले में अब्दुल्ला आजम खां ने दर्ज कराए बयान, सफाई पेश करने से किया इनकार

Rampur.रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता को धमकाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला को धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। अब्दुल्ला ने कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने उन्हें बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अब्दुल्ला ने बचाव में गवाह प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया। अब फाइल फैसले पर बहस के लिए लगा दी गई है। अब्दुल्ला के खिलाफ यह मुकदमा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने दर्ज कराया था। 15 जुलाई 2019 को गंज कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में प्रदेश प्रवक्ता ने कहा था कि वह आजम खां के राजनीतिक विरोधी हैं।
उनकी जनविरोधी गतिविधियों की वह शिकायत करते हैं। जौहर ट्रस्ट द्वारा अलीगंज के किसानों की जमीन पर कब्जा करने और यतीमखाना बस्ती को उजाड़ने के मामले में वह लगातार पत्र लिखकर जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार के नियंत्रण में लेने की मांग भी कर रहे थे। इस संबंध में आठ जुलाई 2019 को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत की थी। आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और समर्थक मेरे कार्यों से नाराज थे।जब मैं रास्ते में था, तब अब्दुल्ला और उनके समर्थक मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे।
उनके समर्थक फेसबुक पर मुझे गाली देते थे और आजम खां के खिलाफ न बोलने की धमकी देते थे। गंज कोतवाली पुलिस ने उनकी तहरीर पर दर्ज एफआईआर में अब्दुल्ला आजम समेत तीन लोगों को नामजद किया था। इनमें फसाहत अली खां शानू भी शामिल थे, जो अब भाजपा में हैं।इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम को भी नामजद किया गया था। उनकी मौत हो चुकी है। यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को आरोपी अब्दुल्ला और फसाहत अली खां शानू कोर्ट पहुंचे और धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज कराए। दोनों ने बचाव पक्ष की गवाही देने से इनकार कर दिया, जिस पर कोर्ट ने कागजी सुनवाई के लिए दो जून की तिथि तय की है।





