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गोपालगंज की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में सुनाई सजा
कोर्ट रूम न्यूज़: गोपालगंज के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात संजीव कुमार पांडेय की अदालत ने तीन वर्ष पुराने हत्या के एक केस में एक आरोपी को दोषी ठहराया है
जबकि साक्ष्य के आभाव में दो आरोपियों को बरी किया गया है
26 म ई 2020 को हथुआ थाना के रेपुरा गांव के शशिकांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
मृतक के भाई निशिकांत मिश्रा के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें नया गांव तुलसिया के मनु तिवारी, मीरगंज थाने के हरखौली गांव के प्रमेन्द्र यादव,तथा मुन्ना यादव एवं हथुआ थाने के रुपन चक गांव के जयप्रकाश यादव आरोपित किए गए थे
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी महमद रजा खां और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार मिश्रा ने बहस किया
वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपी मनु पांडेय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया