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छात्रा के बाल काटने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल पर मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश के फरु खाबाद जिले के नवाबगंज में नौवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. लड़की ने मैनेजर-कम-प्रिंसिपल पर उसे एक कमरे में बंद करने और उसके बाल काटने का आरोप लगाया था. छात्रा ने अपने परिवार के साथ अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) सुभाष चंद्र प्रजापति से भी मुलाकात की और मामले की शिकायत की.
लड़की ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी. छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने पूर्व में अन्य लड़कियों के बाल भी काटे थे. शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने सभी लड़कियों के लिए दो चोटी बनाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन जब वह एक चोटी बांधकर गई तो प्रिंसिपल ने उसके बाल काट दिए.
मेरापुर थाना निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी प्राचार्य सुमित यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-ए (शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध में अग्रिम) और 342 (गलत कारावास) और पोक्सो अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, "आरोपी प्राचार्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं."