उत्तर प्रदेश

आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नामांतरण शुल्क में 80 प्रतिशत की कमी

Admindelhi1
13 April 2024 5:07 AM GMT
आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नामांतरण शुल्क में 80 प्रतिशत की कमी
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निगम ने 80 नामांतरण शुल्क घटाया

फैजाबाद: नगर निगम की ओर से आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नामांतरण शुल्क में 80 प्रतिशत कमी कर दी गई है. अब उत्तराधिकार, कोर्ट आदेश, पारिवारिक बंटवारा व रजिस्टर्ड वसीयत के लिए आवेदन करने के लिए मात्र 1000 रुपए ही अदा करने होंगे. अभी तक नगर निगम नामांतरण शुल्क के लिए 5000 रुपए लिया करता था. विगत माह नगर निगम बोर्ड की बैठक में ही नामांतरण शुल्क में कमी का निर्णय लिया गया था. यह व्यवस्था आज से ही लागू भी कर दी गई है.

नगर निगम की बोर्ड बैठक में फैसला हुआ था:बीते 25 नवम्बर को नगर निगम बोर्ड की बैठक में सदन में नामांतरण शुल्क को 5000 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दिया था. इसे 2024 से लागू कर दिया गया है. इस सुविधा से आम नागरिकों को उत्तराधिकार, न्यायालय आदेश, पारिवारिक बंटवारा और रजिस्टर्ड वसीयत कराने के लिए अब नामांकन शुल्क के लिए 1000 रुपए देने होंगे. हालांकि 1000 रुपए के अलावा भी कुछ शुल्क हैं, इसे भी अदा करना होगा. यह शुल्क 1000 रुपए के अतिरिक्त देय होगा. जैसे प्रार्थना पत्र शुल्क 50 रुपए, नामांतरण का शुल्क 500 रुपए, प्रकाशन शुल्क 1000 रुपए देना होगा.

वहीं मालियत शुल्क डीएम सर्किल रेट के आधार विक्रय मूल्य का 0.75 प्रतिशत लिया जाएगा. नगर निगम से आवासीय मकान का अनापत्ति प्रमाण पत्र का शुल्क 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. व्यावसायिक भवनों की एनओसी लेने पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है.

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