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जनता से रिश्ता : खेत में भैंस घुसने को लेकर हुई मारपीट में मां की गोद से गिरकर हुई डेढ़ माह की बच्ची की मौत के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट रामकिशोर ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान द्वारा की गई।
गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम पलसों में 23 सितंबर 2014 की शाम 7 बजे गांव में रहने वाले चंद्रपाल के भाई नरेश की भैंस मोहन पुत्र सुकन के खेत में घुस गई थी। इसी बात को लेकर मोहन ने चंद्रपाल की चचेरी बहन ललतेश के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी थी। इस दौरान ललतेश की गोद में लगी डेढ़ माह की पुत्री राधे गोद से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना की रिपोर्ट चंद्रपाल ने मोहन के खिलाफ गोवर्धन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में मोहन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट रामकिशोर की अदालत में हुई। एडीजीसी चंद्रभान ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त मोहन को बच्ची की गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अभियुक्त जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना कर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है।
सोर्स-hindustan
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