उत्तर प्रदेश

बिना किराए के अवैध तरीके से रह रहे लोगों से 65 से किराया वसूला जाएगा

Admindelhi1
27 March 2024 5:33 AM GMT
बिना किराए के अवैध तरीके से रह रहे लोगों से 65 से किराया वसूला जाएगा
x
शत्रु संपत्तियों में अवैध तरीके से रह रहे शहर के 300 से ज्यादा परिवारों पर सख्ती

कानपूर: शत्रु संपत्तियों में अवैध तरीके से रह रहे लगभग 300 से ज्यादा परिवारों से अब किराया वसूला जाएगा. बिना किराए के अवैध तरीके से रह रहे लोगों से 65 से किराया वसूला जाएगा. के बाद नई दरों से किराएदारों को किराया देना होगा. इस संबंध में केंद्रीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) ने जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है. इसमें वर्ष से नई दरों से किराया वसूलने के आदेश हैं.

शहर में कुल 34 और यूपी में 6000 से अधिक शत्रु संपत्तियां हैं. बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति का नाम दिया गया था. इस तरह की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के दायरे में आती हैं. जिले में उप अभिरक्षक शत्रु संपत्ति के रूप में डीएम होते हैं. अभी तक इन संपत्तियों पर रहने वाले किरायेदारों से मामूली किराया लिया जाता था. कई जगहों पर कब्जे हो गए.

किराए का लाइसेंस एग्रीमेंट होगा इन सभी शत्रु संपत्तियों के किराए का लाइसेंस एग्रीमेंट होगा. सीईपीआई के उप सचिव राजेंद्र कुमार ने सभी शत्रु संपत्तियों का नया लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट करने के निर्देश दिए हैं. शासन से नया किराया निर्धारण करने के लिए एसओपी भी जारी की है. नया निर्धारित किराया 14 से लागू माना जाएगा.

किराया जमा न करने वाले होंगे बेदखल अगर किसी किरायेदार ने अभी तक कोई किराया जमा नहीं किया है तो उससे 10 सितंबर 65 से किराए की वसूली निर्धारित एसओपी के आधार पर की जाएगी. यदि किराएदार किराया जमा नहीं करता है तो उसे संपत्ति से बेदखल किया जाएगा.

10 संपत्ति कब्जे में, होगी कामर्शियल नीलामी

वर्तमान समय में जिले की 34 शत्रु संपत्तियों में से 10 पर जिला प्रशासन कब्जा ले चुका है. इसमें से ज्यादातर कामर्शियल हैं. कामर्शियल संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा. आवासीय संपत्तियों से ही सिर्फ किराया लिया जाएगा. प्रशासन के कब्जे में नई सड़क हिंसा के आरोपी मुख्तार बाबा समेत 10 संपत्ति हैं.

एक नजर में शत्रु संपत्ति की स्थिति

● 34 शत्रु संपत्ति जिले में हैं

● 10 शत्रु संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा

● 300 से ज्यादा परिवार शत्रु संपत्ति में रह रहे

● 65 से सभी से किराया वसूला जाएगा

● से नई दरों से किराया लिया जाएगा

शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने शत्रु संपत्ति में रह रहे लोगों से के बाद नई दरों से किराया वसूलने का आदेश दिया है. 65 से रहने वालों से पुरानी दरों और के बाद से नई दरों से किराया वसूला जाएगा. अगर किसी ने किराया नहीं दिया तो उसको बेदखल किया जाएगा. फिलहाल नई प्रक्रिया चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी.

-रामानुज नोडल अधिकारी शत्रु संपत्ति

Next Story