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यूपी विधानसभा में सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी अवमानना के दोषी सिद्ध
लखनऊ: विधानसभा की अवमानना के एक मामले में गुरूवार को एक क्षेत्राधिकारी सहित छह पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार समिति ने दोषी पाया है, उन्हे दंडित किए जाने की भी संस्तुति की है। उन्हें क्या दंड दिया जाए। इस पर विधानसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी, साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को आज तलब किया गया है।
इस बारे में विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सभी छह पुलिसकर्मियों को कल सदन मे पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रश्न प्रहर के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पूर्व सदस्य सलिल विश्नोई द्वारा सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को सदन में प्रस्तुत की थी। विशेषाधिकार समिति द्वारा 28 जुलाई 2005 में की गयी संस्तुतियों पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा सदन की अवमानना के दोषी पुलिसकर्मियों को कारावास का दण्ड प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।
जिन पुलिसकर्मियों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा कार्यवाही की संस्तुति की गयी है उनमें बाबूपुरवा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद, किदवईनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रिषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबिल छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्र, मेहरबान सिंह यादव शामिल है।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस प्रकरण में विधानसभाध्यक्ष से संबधित पुलिसकर्मियों को कल सदन में पेश किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया। विधानसभाध्यक्ष ने इस मामलें में दोनों अधिकारियों को कल सदन में पेश किए जाने के निर्देश दिए। उन्होने सभी पुलिसकर्मियों को सदन में तलबकर मार्शल के सुपुर्द किये जाने के निर्देश दिए।