उत्तर प्रदेश

जीएसटी जांच में एड्रेस गलत मिला तो लगेगा 50 हजार जुर्माना

Admin Delhi 1
15 May 2023 7:16 AM GMT
जीएसटी जांच में एड्रेस गलत मिला तो लगेगा 50 हजार जुर्माना
x

गोरखपुर न्यूज़: बोगस फर्मों को लेकर जीएसटी विभाग की चलने वाले अभियान को लेकर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच में व्यापारी जीएसटी पंजीकरण में दर्ज एड्रेस को सही साबित नहीं कर सका तो उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

जीएसटी विभाग की तरफ से सभी पंजीकृत व्यापारियों के प्रतिष्ठानों तक प्लेस विजिट का अभियान चलेगा. दो महीने तक चलने वाले अभियान को लेकर अधिकारियों ने व्यापारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है. इसके मुताबिक, व्यापारी को फैक्ट्री या दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा, जिसपर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम आदि लिखा होना चाहिए. व्यापारी के पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए. पंजीकरण के समय एड्रेस जहां दर्शाया गया है, प्रतिष्ठान वहीं होना चाहिए नहीं तो विभाग 50 हजार पेनल्टी वसूलेगा. व्यापारी के पास मौके पर खरीद और बिक्री का बिल होना चाहिए. इसी के साथ यदि दुकान किराये पर है तो वैध किरायानामा भी होना चाहिए.

दिलीप अध्यक्ष व वेद प्रकाश जिला मंत्री

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ की पांच सदस्यीय कमेटी ने जिला पदाधिकारियों का निर्वाचन किया है. इसमें दिलीप सिंह को जिलाध्यक्ष, वेद प्रकाश सिंह को जिला मंत्री बनाया गया है. जिला कार्यकारिणी में अवधेश गुप्ता, सुरेश प्रसाद, लूसी एंजेलो, वीरेन्द्र सिंह, प्रदीप पांडेय व राजेश सिंह उपाध्यक्ष, स्मृति श्रीवास्तव व शीला यादव महिला उपाध्यक्ष, ध्रुव चन्द्रा, रमेश सिंह आदि को संगठन मंत्री बनाया गया है.

Next Story