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26 साल पहले हुई हत्या के जुर्म में 4 को आजीवन कारावास की सजा
गोरखपुर न्यूज़: हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने बांसगांव थाना क्षेत्र के साईताल निवासी अभियुक्त मधुसूदन शुक्ला उर्फ नन्हे, प्रजापति शुक्ला, गिरजा शंकर पांडेय व अतरौली निवासी देवीसरन यादव को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी गया प्रसाद शर्मा बांसगांव के साईताल का निवासी है. वादी और उसका भाई रामानंद शर्मा महादेव झारखंडी आवास विकास कालोनी में क्वाटर लेकर रहते थे. 18 अक्टूबर 1996 को वादी का भाई रामानंद शर्मा मोहल्ले के विजय बहादुर राय के साथ गिरधरगंज जा रहे थे. रास्ते में अभियुक्तों ने रंजिश के चलते वादी के भाई को जीप में बैठा लिया और अपने साथ ले कर चले गए. विवेचना में अभियुक्तों ने मिलकर वादी के भाई की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दिया.